हरियाणा में हॉस्टल और पीजी चलाने के लिए जल्द बनेगी नीति

योगेंद्र शर्मा: चंडीगढ़। हरियाणा के अंदर प्राइवेट हॉस्टल और पीजी (Paying Guest) चलाने वालों को लेकर जल्द ही नियम कानून बनाने की तैयारी है। जिसके बाद में पीजी संचालकों अपनी खुद की और वहां पर रहने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन के साथ में साझा करनी होगी। इस बाबत सूबे के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर नियम कानून बनाने को कहा है। जिसके बाद में आला अधिकारी इस दिशा में प्रक्रिया को तेज करने जा रहे हैं।
प्रदेश के विभिन्न शहरों में चल रहे पीजी की संख्या, उसमें रहने वालों का ब्योरा और उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि सभी तरह का ब्योरा जुटाया जाएगा। साथ ही पीजी संचालकों के पंजीकरण के साथ इन्हें चलाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस दिशा में अध्ययन व पूरे राज्य का ब्योरा जुटाने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। इससे पुलिस और प्रशासन को जहां कानून व्यवस्था बनाने में आसानी रहेगी, वहीं असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी आसानी रहेगी। फिलहाल पीजी को लेकर को कोई ठोस औऱ पारदर्शी नीति, दिशा निर्देश कुछ भी नहीं है, जिसके कारण लगातार लोगों द्वारा घरों में ही पीजी खोले जा रहे हैं।
कानून व्यवस्था मजबूत करने के क्रम व इस बारे में गृह विभाग के पास में कईं तरह की शिकायतें भी आ रही हैं। कईं स्थानों पर अवैध गतिविधियों व बाहरी लोगों की गतिविधियों में लिप्त होने संबंधी सूचनाएं भी मिल रहीं हैं। राज्य के हाइवे से लगते जिलों, शिक्षण संस्थानों वाले शहरों, एनसीआर के जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकूला, सिरसा, हिसार कुरुक्षेत्र सहित कईं अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य नौकरी पेशा लोग भी पीजी में रहने लगे हैं। लेकिन इनकी कोई भी जानकारी अथवा पंजीकरण आदि नहीं है। कईं बार घटनाएं कर लोग फरार भी हो जाते हैं।
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