हरियाणा : मुख्यमंत्री परिवार स्मृद्धि योजना के तहत 314446 लाभार्थियों को 5.33 करोड़ की प्रीमियम राशि जारी

हरियाणा : मुख्यमंत्री परिवार स्मृद्धि योजना के तहत 314446 लाभार्थियों को 5.33 करोड़ की प्रीमियम राशि जारी
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हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना केंद्र सरकार की पांच योजनाओं के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म है, जिसमें पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एमएसवाईएमवाई, पीएमएलवीएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के प्रीमियम की प्रतिपूर्ती सरकार द्वारा की जाती है।

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने के अपने विज़न को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ( एमएमपीएसवाई ) के 314446 लाभार्थियों को 5.33 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में डालकर उन्हें लाभान्वित किया है।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( पीएमजेजेबीवाई ) के 1,00,856 लाभार्थियों के 3,32,82,480 रुपये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( पीएमएसबीवाई ) के 1,82,916 लाभार्थियों को 21,94,992 तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन ( पीएमएसवाईएमवाई ), प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन पेंशन योजना ( पीएमएलवीएमवाई ) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना ( पीएमएलवीएमवाई ) के 30,674 लाभार्थियों को 1,78,22,500 रुपये की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष पात्र हितग्राहियों को भी समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के 29 लाभार्थियों को एक्नॉलेजमेंट लेटर भी प्रदान किए। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जिला उपायुक्तों द्वारा अन्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2014 से ही अंत्योदय के पथ पर चलते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना केंद्र सरकार की पांच योजनाओं के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म है, जिसमें पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एमएसवाईएमवाई, पीएमएलवीएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के प्रीमियम की प्रतिपूर्ती सरकार द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम या उसके बराबर है, प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ पाने के पात्र हैं और इस राशि का उपयोग केंद्र प्रायोजित पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य 31 मार्च, 2022 तक इन योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को कवर करना है, ताकि लाभार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी लाभार्थी जो इन योजनाओं के तहत लाभ पाने के पात्र हैं और जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है, उनसे आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत 10.73 लाख ऐसे परिवार पंजीकृत हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम या उसके बराबर है, जिसमें 40 लाख लाभार्थी शामिल हैं जो एमएमपीएसवाई के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। उक्त लाभार्थियों में से 16.81 लाख लाभार्थी पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का लाभ पाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष है और जो अभी तक सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा और उनके प्रीमियम का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

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