प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को नहीं मिला मुआवजा तो उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दिए हर्जाना देने के आदेश

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को नहीं मिला मुआवजा तो उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दिए हर्जाना देने के आदेश
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ये ऐसे किसान हैं जिनकी धान में करीब 15 प्रतिशत का नुकसान खरीफ 2017 के सीजन में भारी बारिश के कारण हो गया था।

हरिभूमि न्यूज. सफीदों ( जींद )

गांव मलिकपुर के पांच किसानों राजिंद्र सिंह, सुबेग सिंह, शेर सिंह, मेजर सिंह व मनजीत सिंह द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में दायर की गई शिकायतों के मामले में किसानों के बैंक खातों की बैंक शाखा के प्रबंधकों को खरीफ 2017 की धान फसल में हुए नुकसान का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। ये ऐसे किसान हैं जिनकी धान में करीब 15 प्रतिशत का नुकसान खरीफ 2017 के सीजन में भारी बारिश के कारण हो गया था।

दायर शिकायतों में किसानों ने जिला उपभोक्ता फोरम को बताया था कि बैंक उनके बचत खातों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल के बीमा प्रीमियम की राशी स्वत: ही उनके बैंक बैलेंस से काटता रहा लेकिन यह राशी खरीफ 2017 की फसल के लिए नहीं काटी गई और इसी आधार पर उनके मुआवजे का क्लेम रद्द कर दिया गया। जबकि गांव के दूसरे किसानों को मुआवजा दे दिया गया। इन शिकायतों में किसानों ने जिला कृषि उपनिदेशक, ओरिएंटल बैंक आफ कार्मश जोकि अब पंजाब नेशनल बैंक है के सफीदों शाखा बैंक प्रबंधक व बजाज एलाइंस जनरल इंश्योरेंश कारपोशन के चंडीगढ़ क्षेत्र के प्रभारी को पार्टी बनाया था।

अब जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मनजीत सिंह द्वारा जारी फैसले में उत्तरदायी बैंक को मलिकपुर के किसान राजिंद्र सिंह व सुबेग सिंह को क्रमश: 11 हजार रुपये व 10 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान करने तथा 1500 रुपये विवाद खर्च देने का फैसला सुनाया है। जिसमें यह भी निर्देश है कि उत्तरदायी बैंक यदि 45 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करेगा तो उसे किसानों को नौ प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा। इसी प्रकार तीन अन्य किसानों को भी निर्धारित मुआवजा राशी दी जाएगी।

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