प्रिंस हत्याकांड : आरोपित की जमानत याचिका खारिज

गुरुग्राम। गुरुग्राम के एक निजी स्कूल (private schools) के दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर देने के आरोपित की जमानत की याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) के न्यायाधीश अरविंद सिंह सांगवान की अदालत ने खारिज कर दी है।
बताया जाता है कि अदालत ने गत सप्ताह जमानत याचिका पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी की किसी भी सूरत में जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। आरोपित छात्र ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। न्यायालय में सीबीआई के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि सीबीआई इस मामले में आरोपित को बालिग के रुप में देखती है।
आरोपित के अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील दी थी कि आरोपी छात्र को चिल्ड्रन होम में रखा हुआ है, वहां का वातावरण ठीक नहीं है, जिसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सीबीआई ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि न तो वह बीमार है और न ही चिल्ड्रन होम का वातावरण खराब है। सीबीआई ने आरोपित को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यदि उसे जमानत दे दी जाती है तो छात्र का परिवार जांच को प्रभावित कर सकता है।
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