नवजात शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर टीका नहीं लगाने पर निजी अस्पताल पर लगेगा जुर्माना

नवजात शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर टीका नहीं लगाने पर निजी अस्पताल पर लगेगा जुर्माना
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सभी प्राइवेट अस्पताल संचालकों को संस्थागत डिलीवरी के तहत नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के अंदर-अंदर बीसीजी, पोलियों, हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

रेवाड़ी। डीसी अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की जिला समन्वय कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीसी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने सभी प्राइवेट अस्पताल संचालकों को संस्थागत डिलीवरी के तहत नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के अंदर-अंदर बीसीजी, पोलियों, हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यदि कोई निजी अस्पताल संचालक इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसे सिविल सर्जन के माध्यम से अवमानना नोटिस जारी करते हुए अस्पताल पर 500 रुपए प्रति बच्चा के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

डीसी ने बताया कि जनवरी-2011 से भारत में पोलियों का कोई केस नहीं पाया गया है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियों के खतरे के मद्देनजर एहतियात बरतनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 6 सप्ताह, 14 सप्ताह व 9 महीने के अंतराल पर पोलियो का टीकाकरण अवश्य किया जाए ताकि देश पोलियों मुक्त रहे। उन्होंने कहा कि 2023 तक खसरा और रूबेला मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए सभी बच्चों को 9 महीने पर एमआर-वन तथा डेढ़ साल पर एमआर-टू का टीका अवश्य लगाना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी खसरे से संभावित केस नजर में आता है तो रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि खसरे का टीका लगवाने से संबंधित कोई भी बच्चा लेट आउट व ड्राप आउट नहीं रहना चाहिए। बैठक में उप सिविल सर्जन डा. अशोक कुमार, आईएपी के प्रधान डा. नरेंद्र यादव, आईएमए के प्रधान डा. आरबी यादव और नीमा की महिला प्रधान डा. कविता उपस्थित रहे।

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