31 मई तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले प्राइवेट प्ले स्कूल होंगे बंद

31 मई तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले प्राइवेट प्ले स्कूल होंगे बंद
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महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।

Jind News : महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक विभागीय दिशा-निर्देशानुसार 31 मई तक जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आगामी एक महीने के बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा।

विभाग द्वारा जिले में प्राइवेट प्ले स्कूल पंजीकरण के संबंध में किसी भी उपकरण की दुकान, एजेंसी, व्यक्ति विशेष और प्राइवेट प्ले स्कूल की पंजीकरण फाइल तैयार करने के लिए जिले में किसी भी सेंटर को अधिकृत नहीं किया गया है। वर्तमान समय में विभाग द्वारा प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। वर्तमान समय में सरकार की तरफ से यह सेवा निशुल्क है और प्ले स्कूलों को पंजीकरण के दस्तावेजों की जानकारी हेतु कार्यालय की हेल्पडेस्क से सहायता ले सकते है। विभाग द्वारा प्राईवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण को लेकर लीगल प्रोबेशन अधिकारी अमित शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय फोन नंबर 01681-245003 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।

अब तक विभाग के पास हुआ केवल छह प्ले स्कूलों का पंजीकरण

अभी तक नए शिक्षा सत्र 2023 से 2024 के लिए कुल 16 प्ले स्कूलों द्वारा आवेदन किया गया है, जिनमें से छह स्कूलों को पंजीकरण भी किया जा चुका है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने बारे प्ले स्कूल संचालक द्वारा प्ले स्कूलों को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जा सकता है। प्ले स्कूलों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों का दाखिला करवाना अनिवार्य है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन भी अनिवार्य है, जो प्ले स्कूल के मुद्दे पर स्कूल का निरीक्षण करेगी। प्ले स्कूलों में 3 से 4 घंटे से ज्यादा संचालन नहीं किया जा सकता है। प्ले स्कूल की एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर होना अनिवार्य है। बच्चों के लिए एक रेस्ट रूम व दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय व लड़के व लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने अनिवार्य है। प्ले स्कूलों में बच्चों के लिए खेलकूद गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है। सभी टीचरों व स्टाफ की पूरी जानकारी व पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए।

प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से नौनिहालों को होगा लाभ : सीमा

जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा प्रसाद ने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वो किस परिसर में पढ़ रहे हैं एवं सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

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