प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस, सभी स्कूलों को फार्म-6 भरना होगा अनिवार्य

अंबाला : नए शिक्षा सत्र में प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को फरमान जारी कर दिया गया है। जिलेभर के करीब 256 स्कूलों को इसके लिए ऑनलाइन फार्म- 6 भरना होगा। ये सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। शिक्षा अधिकारियों की मानें तो जो स्कूल फीस में वृद्धि नहीं करना चाहते या फिर पुरानी फीस ही रखना चाहते हैं उन्हें भी फार्म में इसकी जानकारी देनी होगी। उधर प्राइवेट स्कूलों की मानें तो फार्म-6 भरने में उन्हें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर नेम व पासवर्ड को लेकर परेशानी का स्कूलों को सामना करना पड़ रहा है।
नए शिक्षा सत्र में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से छात्रों के परिजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग की ओर से हर साल प्राइवेट स्कूलों से फार्म-6 भरवाया जाता है। इसको लेकर भी काफी विवाद होते हैं। असल में काफी स्कूल ये फार्म भरते ही नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से भी गंभीरता से इसकी जांच नहीं की जाती। इस लापरवाही का पूरा फायदा निजी स्कूलों को मिलता है। मगर इस बार शिक्षा अधिकारी यह फार्म सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जरूरी बता रहे हैं। जो भी स्कूल यह फार्म नहीं भरेगा इस बार उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कही जा रही है।
देनी होगी पूरी जानकारी
नए शिक्षा सत्र से स्कूलों को सभी गतिविधियों की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा विभाग की ओर से जारी किए गए फरमान में यह भी साफ कहा गया कि स्कूल 10.13 प्रतिशत से अधिक फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे। स्कूल फीस तभी बढ़ा पाएंगे जब अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि होगी। महंगाई का भी हवाला देना होगा। हालांकि स्कूल किसी विशिष्ट शिक्षा सत्र में किसी कक्षा, ग्रेड, स्तर में नए प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए नियम के मुताबिक फीस निर्धारित करने में स्वतंत्र होंगे लेकिन इसके बाद आगामी वर्षों के लिए प्रवेश पा चुके छात्रों की ऐसी फीस में वार्षिक वृद्धि नहीं कर सकेंगे।
फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक
सभी प्राइवेट स्कूलों को फार्म छह भरना होगा। अगर किसी स्कूल ने इस मामले में जानबूझकर लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे कोई फीस बढ़ाए या न बढ़ाए फार्म में उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इस फार्म को भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को फीस को लेकर जारी आदेश भेजे जा चुके हैं। सुरेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS