विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर : 134-ए के तहत इस वर्ष प्राइवेट स्कूलों की जगह यहां होंगे दाखिले

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी विद्यालय में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के नियम को लेकर इस बार सरकार ने यू-टर्न लिया है। सरकार का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नियम 134ए सिर्फ और सिर्फ राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के लिए ही होगा। इस साल ईडब्ल्यूएस व बीपीएल अभिभावक नियम 134ए का लाभ प्राइवेट स्कूलों में नहीं उठा पाएंगे। यही नहीं अभिभावकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी महज तीन दिन का ही समय दिया गया है। यानी अभिभावक नियम 134ए के तहत 10 अप्रैल तक ही आवेदन अप्लाई कर सकता है। सरकार के इस नियम से अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभिभावकों का कहना है कि जब निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते तो फिर इस नियम के तहत आवेदन करने का औचित्य ही क्या रह जाता है। अभिभावकों ने इस नियम में बदलाव की मांग की है, ताकि बच्चों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलवाई जा सके।
बता दें कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार व आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से नियम 134ए लागू की थी। जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 पूरा साल प्रभावित रहा। इस दौरान नियम 134ए के तहत आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई थी। प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 136 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नियम 134ए के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू तो की गई, लेकिन अभिभावकों को आवेदन करने के लिए महज तीन दिन का ही समय दिया गया। साथ ही कहा गया है कि इस वर्ष नियम 134ए के तहत केवल मॉडल संस्कृति स्कूल में ही आवेदन किया जा सकता है।
मॉडल स्कूलों में यह रहेगी सीटों की प्रक्रिया
राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से पांचवी के लिए अधिकतम 30, कक्षा छठी से आठवीं के लिए अधिकतम 35 तथा कक्षा नौवीं से ग्यारहवीं के लिए 40 विद्यार्थियों के लिए सीटेंे उपलब्ध करवाई गई हैं। इनमें 50 प्रतिशत सीटें विद्यालय के उन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होंगी, जो अपनी अगली पढ़ाई अब अंग्रेजी माध्यम से करना चाहते हैं तथा बाकी 50 प्रतिशत सीटें अन्य स्कूलों से आने वाले अर्थात बाहरी विद्यार्थियों के लिए होंगी। यदि विद्यालय में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम नहीं चुनते हैं तो यह सीटें बाहरी विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।
आवेदन प्रक्रिया शुरू
शिक्षा निदेशालय ने नियम 134ए के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस वर्ष अभिभावक सिर्फ मॉडल स्कूल में दाखिले के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इस बार निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत दाखिले नहीं होंगे। -मनोज वर्मा, टीम 134ए, सोनीपत
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