हरियाणा मे संपत्ति क्षति-वसूली कानून लागू, अब नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से होगी

हरियाणा मे संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021, बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अपनी मुहर लगा दी है। अब हरियाणा में यह कानून लागू हो गया है। राज्य में आंदोलनों में नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वाले उपद्रवियों से होगी।
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में सम्पति क्षति वसूली अधिनियम के लागू होने से किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानों, रेहडियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, गाडियों, बसों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पति पर नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों से उसकी भरपाई की जा सकेगी। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद से यह कानून राज्य में लागू हो गया है। अब भविष्य में किसी भी आंदोलन के दौरान गरीब लोगों या सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने की मंशा में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है परन्तु उसकी आड़ में नुकसान पहुंचाना गलत है।
गृहमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जोकि इस प्रकार शिकायतों की जांच करेगा तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां इस अधिनियम का विरोध कर रही हैं, उन्हें यह बताना होगा कि वे दुकानों, रेहडियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, गाडियों, बसों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पति को जलाने वालों के पक्ष में हैं या प्रताडि़त लोगों के साथ में हैं।
बता दे कि बजट सत्र के दौरान 18 मार्च के दिन संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया था।
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