Property Tax : जिनका संपत्तिकर ठीक नहीं हो रहा, उन्हें कैसे मिलेगा 100% छूट का लाभ

रोहतक। संपत्तिकर के ब्याज मेें 100 प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए नगर निगम कार्यालय में इन दिनों टैक्स जमा करवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। ब्याज में छूट 31 दिसंबर तक मिलेगी, जिसके मद्देनजर लोग भी इसका लाभ लेने के लिए टैक्स जमा करवा रहे हैं। लेकिन इस लाभ से वंचित ऐसे लोग रह जाएंगे जिनके बिलों में त्रुटियां हैं और अभी तक उन त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया है। ऐसे व्यक्ति रोजाना नगर निगम में चक्कर काट रहे हैं ताकि बिल ठीक हो और वह अपना टैक्स 100 प्रतिशत छूट के साथ जमा करवाएं। उधर निगम की टैक्स ब्रांच के कर्मचारियों का कहना है कि वह रोजाना ऐसे आवेदनों को ठीक कर रहे हैं जिनके बिलों में त्रुटियां हैं। वहीं संपत्तिकर के ब्याज पर छूट की अंतिम तिथि 31 होने के मध्यनजर छूट का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए नगर निगम कार्यालय 31 दिसंबर तक अवकाश के दिनों भी अन्य कार्य दिवसों की भांति खुला रहेगा।
डेढ़ साल से नहीं ठीक हुआ टैक्स : अनिल खुराना का भिवानी रोड पर आरा है। प्रापर्टी टैक्स में कैटेगरी बदलवाने को लेकर आवेदन किया। कैटेगरी को बदल दी गई लेकिन टैक्स कम नहीं हुआ। चालू वित्त वर्ष का सही आया लेकिन पिछले दस सालों का ठीक नहीं हुआ। कमर्शियल कैटेगरी को इंडस्ट्री करवाया गया। टैक्स करीब 4 लाख 83 हजार है। अनिल खुराना का कहना है कि कैटेेगरी बदल जाने के बाद टैक्स चालीस या पचार हजार होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
वहीं वार्ड 13 की पार्षद कंचन खुराना ने कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को संपत्ति कर के सर्वे के संबंध में पत्र लिखा है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 89 शहरों के सर्वेक्षण का कार्य याशी कंसलटेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से करवाया। कंपनी द्वारा घर-घर जाकर एलडीएम (लेसर डिस्टेंस मीटर) से पैमाईश कर संपत्ति संबंधी जानकारी एकत्र करनी थी जो नहीं की गई। सर्वे गलत तथ्यों पर आधारित है। नगर निगम सदन ने दो बार याशी कंसलटेंसी कंपनी द्वारा किये गये सर्वे को रद्द कर पुनः सर्वे करवाने का प्रस्ताव पारित किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर टैक्स बिलों के एरियर पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी हुई है लेकिन बिल गलत होने की वजह से अधिकांश संपत्ति मालिक लाभ नहीं उठा पा रहे। नगर निगम से संपत्ति कर दुरस्त कराने की प्रक्रिया काफी जटिल है। खुराना ने कहा कि संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति का स्वयं आकलन करने का अधिकार दिया जाएं। इस संबंध में संपत्ति मालिकों से शपथ पत्र लिया जाए, अगर गलत जानकारी दी गई हो तो कार्रवाई की जाए।
चेक नहीं लिया जाएगा
हरियाणा सरकार द्वारा दी जारी रही संपतिकर के ब्याज पर छूट की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, जिसे देखते हुए 31 तक अवकाश के दिनों भी नगर निगम कार्यालय खुला रहेगा ताकि आमजन अपना संपत्तिकर जमा करवा सकें व अधिक से अधिक ब्याज माफी छूट का लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि अब नगर निगम में कैश काउंटर पर ही संपत्तिकर जमा किया जायेगा तथा कोई भी चेक नहीं लिया जायेगा, क्योंकि चैक के माध्यम से भुगतान में समय लगता है तथा छूट की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होने के कारण संबंधित करदाता छूट का लाभ नहीं ले पाएगा। -धीरेंद्र खड़गटा, नगर निगम आयुक्त
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