महेंद्रगढ़ जिले की 97 अवैध कॉलोनियों में से केवल 12 को नियमित करने के पहुंचे प्रस्ताव, अंतिम तिथि है 18 जनवरी

- राज्य सरकार की ओर से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की योजना है पाइपलाइन में
- नारनौल की 34 कॉलोनियों में से केवल एक का आया आवेदन
- नियमित होने पर ही मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं
राजकुमार/नारनौल। शहरी क्षेत्र व इससे बाहरी क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने नगर परिषद/पालिका एवं जिला नगर योजनाकार विभाग के जरिए आवेदन मांग रखे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं युक्त कॉलोनियों में रहने का सपना संजोए बैठे लोग इन्हें नियमित करवाने में सुस्ती बरत रहे हैं। ऐसी कॉलोनियों के लोगों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गठित करने उपरांत 18 जनवरी तक आवेदन जमा कराना है, लेकिन अब तक नगर परिषद नारनौल के पास केवल एक एप्लीकेशन तो डीटीपी के पास 11 एप्लीकेशन ही आई हैं। जबकि जिले में 97 कॉलोनियों को नियमित किया जाना है और आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 18 जनवरी निर्धारित है।
गौर हो कि राज्य सरकार ने शहरों एवं गांवों में अवैध कॉलोनियां बसाकर रह रहे लोगों को नियमों के अनुसार सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क एवं सीवर आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की योजना बनाई हुई है। जिला महेंद्रगढ़ में ऐसी कुल 97 कॉलोनियां हैं, जो नियमित होने की पाइप लाइन में हैं, जिनमें से 63 परिषद/पालिका क्षेत्र में आती हैं, जबकि 34 कॉलोनी शहरी सीमा क्षेत्र से बाहर लगती हैं। इन सभी कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए इनमें रह रहे लोगों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करना होगा तथा समिति गठित करवाने के उपरांत इसका प्रस्ताव बनाकर नगर परिषद/पालिका कार्यालय या फिर जिला नगर योजनाकार विभाग कार्यालय में जमा करवाना होगा। समिति को रजिस्टर्ड करवाना भी अनिवार्य है, लेकिन यह प्रक्रिया आवेदन के बाद भी अपनाई जा सकती है।
अब तक आई एप्लीकेशन की स्थिति
नारनौल शहर में यूं तो सर्वाधिक अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन सुस्ती भी सर्वाधिक यहीं के लोग दिखा रहे हैं। नारनौल की कुल 34 अवैध कॉलोनियों में से महज एक अमृतधारा नामक कॉलोनी के लोगों ने नगर परिषद के पास आवेदन दिया है। इसकी तुलना में डीटीपी के पास जिलेभर की कुल 34 अवैध कॉलोनियों की तुलना में 11 ने आरडब्ल्यूए के साथ एप्लीकेशन पहुंच चुकी हैं। अब दस दिन का समय और शेष रह गया है।
जिले में शहर सीमा क्षेत्र के अंदर व बाहर की स्थिति
महेंद्रगढ़ में जय, जयरामदास, कैंची मोड़, राजबीर, राजबीर एक्सटेंशन, संगम विहार, हैप्पी एवरग्रीन, रामकृष्णा, सरस्वती, मोदीपुरम, विद्यावती व श्याम कॉलोनी नपा क्षेत्र के अंदर हैं, जबकि आदर्श, कृष्णा, सतनाली चौक, दीपचंद, आनंद, देवनगर, बालाजी, दानवीर, ग्रीनफील्ड, हनुमान, महाराणा प्रताप, मास्टर, राव तुलाराम एवं यदुवंशी नपा क्षेत्र से बाहर की कॉलोनी हैं। इसी प्रकार नारनौल क्षेत्र में उपरोक्त 34 कॉलोनियां शहर के अंदर आती हैं, जबकि वैद्य कॉलोनी एवं आनंद कॉलोनी शहरी सीमा क्षेत्र के बाहर आती हैं। कनीना में अटेली रोड, आसाराम, रंगराव, संगम, शास्त्री नगर, आदित्य, तहसील तथा शहीद भगत सिंह कॉलोनी नपा सीमा के अंदर तथा भीम, अर्जुन, शिवम, भगतसिंह तथा शरबती कॉलोनी नपा सीमा से बाहर आती हैं। नांगल चौधरी में जगदंबा, जीयो टॉवर, बाइपास व तारानगर नपा के अंदर तथा कुंभा नपा के बाहरी क्षेत्र में स्थित हैं। अटेली में अग्रसेन, बाबा सेवादास, नीलकंठ, न्यू विकास तथा आदर्श नपा क्षेत्र के अंदर तथा चौला, साईं, श्रीराधे व तुलाराम कॉलोनी को नपा सीमा क्षेत्र से बाहर की हैं।
आरडब्ल्यूए का करना होगा गठन
अब जो कॉलोनियां विकसित की जाएंगी, उनके लिए वहां रह रहे लोगों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करना अनिवार्य होगा। यह कुल 11 पदाधिकारियों की बॉडी होगी, जिसमें एक प्रधान, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं आठ सदस्य शामिल होंगे। इसी बॉडी की ओर से 100 रुपये के स्टांप पेपर पर अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित करने बारे शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद ही कॉलोनी को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। शपथ पत्र देने उपरांत सरकार उस कॉलोनी को अधिकृत घोषित करेगी और वहां पर मूलभूत सुविधाएं विकसित कर दी जाएंगी, लेकिन आरडब्ल्यूए को पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा।
18 जनवरी तक दे सकते हैं आवेदन
डीटीपी के पटवारी विजेंद्र यादव ने बताया कि शहरी सीमा क्षेत्र से बाहर की 34 कॉलोनियों में से 11 के लिए एप्लीकेशन आई हैं। नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर विकास शर्मा ने बताया कि नारनौल शहर की 34 कॉलोनियों में से केवल एक अमृतधारा की एप्लीकेशन ही आई है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। इससे पहले नियमित कॉलोनी के जरूरतमंद लोगों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गठन के साथ एप्लीकेशन देनी होगी।
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