जमीन अधिग्रहण होने पर परिवार के एक आश्रित को नौकरी का प्रावधान, मंत्री बनवारी लाल ने विधानसभा में दी जानकारी

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ( Banwari lal ) ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के मालिक के परिवार के एक आश्रित को नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है। डा. बनवारी लाल आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र ( Haryana Vidhansabha ) के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि सहकारी चीनी मिल, शाहाबाद की स्थापना वर्ष 1984-85 में 1250 टीसीडी ( टन गन्ना प्रति दिन ) पिराई क्षमता के साथ की गई थी। इस मिल की क्षमता को वर्ष 1994-95 में बढ़ा कर 3500 टीसीडी कर दिया गया था जिसे आगे बढ़ाकर 5000 टीसीडी कर दिया गया था, जिसे 24 मेगावाट बिजली सह उत्पादन के साथ 7500 टीसीडी तक बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार शाहाबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी इथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए शाहाबाद चीनी मिल से सटे ग्राम जन्देरी की 20 एकड़ 6 कनाल और 14 मरला भूमि वर्ष 2004-05 में अधिग्रहित की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन किसानों की भूमि का अधिग्र्रहण किया गया है , उन्हें लाभ प्रदान करने की नीति राज्य सरकार ( राजस्व विभाग द्वारा राजपत्र अधिसूचना 2 नवंबर 2010 द्वारा अधिसूचित की गई थी उक्त नीति के पैरा 11 के उप पैरा (1) और ( 2 ) में भूमि के मालिक परिवार के एक आश्रित को नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है, जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।
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