हरियाणा में 30 अक्टूबर, 2 और 3 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, मतदान के लिए 9 जिलों सहित आदमपुर में आदेश

हरियाणा में 30 अक्टूबर, 2 और 3 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, मतदान के लिए 9 जिलों सहित आदमपुर में आदेश
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पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नौ जिलों भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूहं, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों के लिए 30 अक्टूबर व 2 नवंबर, 2022 को होने वाले मतदान के मद्देनजर इन जिलों के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।

आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को अवकाश

हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश/स्पेशल कैजुअल लीव ( पेड ) अधिसूचित किया है। राज्य सरकार के वह कर्मचारी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में स्थापित कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारी, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत पेड लीव लेने की अनुमति होगी।

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