पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का सरकार को आदेश : पीजीटी संस्कृत भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करें

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का सरकार को आदेश : पीजीटी संस्कृत भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करें
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हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इस बाबत हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।

Haryana News : पीजीटी संस्कृत टीचरों की भर्ती के एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 2015 से चली आ रही है पीजीटी संस्कृत भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करे। हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इस बाबत हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।

हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस संधावालिया जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन पर आधारित बेंच ने यह आदेश स्नेह लता व अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किया। कोर्ट को बताया गया था 2015 में पीजीटी संस्कृत भर्ती निकाली गई थी। 2016 में टेस्ट हुआ। इसके बाद दो साल तक सरकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। इसके बाद 2017 में डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई। 2018 में इंटरव्यू लिए गए और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर 1 जनवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। जिसमें कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कहा था। उसके बाद फरवरी 2019 में ही शिक्षा सदन में दस्तावेज सत्यापन हुआ, तब से ही हाई कोर्ट में लगातार इस भर्ती से संबंधित सुनवाई हो रही थी।

इस बीच 2015 में जारी 626 पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर साल 2021 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नए सिरे से आवेदन मांग लिए जिस जिसकी जानकारी कोर्ट को दी गई। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब किया।सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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