कोरोना को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश, छोटे-मोटे मामलों में किसी को गिरफ्तार ना करे पुलिस

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोरोना के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि फिर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अदालतें नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं लिहाजा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को एक बार फिर आदेश दे दिए हैं कि 28 फरवरी तक छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का संकट न हो गिरफ्तारियां न की जाएं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को जरुरी लगे तो वह गिऱफ्तारी कर सकती है इसके लिए उन्हें कोई बंदिश भी नहीं है।
चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस मामले में एक बार फिर संज्ञान लेते हुए कहा कि हालत फिर बेहद नाजुक हो चुके हैं, ऐसे में लोग जब तक जरुरी न हो तब तक अदालत न आएं, इसके लिए हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों द्वारा जिन आरोपियों को जमानतें मिल चुकी है और या पैरोल मिल चुकी है, और उनको मिली रहत अगर ख़त्म होने वाली है तो उनकी जमानतें और पैरोल 28 फरवरी तक जारी रखे जाने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कहीं भी अतिक्रमण हटाए जाने के जो आदेश दिए गए हैं या बेदखल किए जाने के आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों पर 28 फरवरी तक कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया 28 फरवरी तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं।
पिछले साल भी दिए थे ऐसे आदेश
बता दें कि पिछले साल कोरोना के बढ़ते केहर के चलते हाई कोर्ट ने गत वर्ष 28 अप्रैल को यही आदेश दिए थे अब एक बार फिर कोरोना के केस लगातार बढ़ने लगे हैं हाई कोर्ट ने कहा अब फिर हाई कोर्ट के जजों सहित स्टाफ और जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारी और स्टाफ और वकील फिर कोरोना के कहर के चलते संक्रमित हो रहे हैं ऐसे में एक बार फिर पिछले साल के आदेशों को लागु किया जाना बेहद जरुरी है तांकि ऐसे हालातों में लोगों को राहत मिल एके और उन्हें अदालतों में न आने पड़े हाई कोर्ट ने यह आदेश देते हुए यह भी साफ़ कर दिया है कि यह व्यवस्था 28 फरवरी तक लागु रहेगी । 24 फरवरी को हाई कोर्ट फिर याचिका पर सुनवाई कर तब के हालत देखते हुए आगे दिशा-निर्देश जारी करेगा। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही रजिस्ट्री को हाईकोर्ट के इन आदेशों के बारे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनल्स आदि को जानकारी दिए जाने के भी आदेश दे दिए हैं।
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