बंगाल की युवती से रेप केस : आरोपी अनूप की अग्रिम जमानत याचिका सिरे से ख़ारिज, हाईकोर्ट ने की यह टिप्पणी

टीकरी बॉर्डर पर कोरोना से मरने वाली पश्चिम बंगाल की युवती से बलात्कार के एक अन्य आरोपी अनूप की अग्रिम जमानत की मांग हाईकोर्ट ने बुधवार को सिरे से ख़ारिज कर दी है, हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद संगीन मामला है, ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
पिछली सुनवाई पर आरोपी अनूप की इस अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि आरोपी पर संगीन आरोप हैं, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जानी बेहद जरुरी है। इसलिए उसे किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बहादुरगढ़ के डीएसपी द्वारा हाईकोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस मामले के मुख्यारोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता अनूप ने युवती से बलात्कार कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया था। याचिकाकर्ता ने युवती से उसके पैसे भी छीन लिए थे ताकि वो कहीं जा न सके। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इसके बारे में कई किसान नेताओं को जानकारी थी। ऐसे में आरोपी का गिरफ्तार किया जाना बेहद जरुरी है तांकि मामले की जांच पूरी की जा सके।
इससे पहले इसी मामले के अनु आरोपी अंकुर ने भी अग्रिम जमानत की हाईकोर्ट से मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज दिया था। अनूप सहित इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ 9 मई को बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा- 120 बी, 342, 354, 365, 376 डी और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बंगाल की एक युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवकी के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ सिटी थाना में मामला दर्ज हुआ है।
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