किसान आंदोलन में बंगाल की युवती से रेप मामला : बहादुरगढ़ के डीएसपी ने हाईकोर्ट मेंं पेश किया हलफनामा, दी यह जानकारी

टीकरी बार्डर पर कोरोना से मरने वाली पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपित अंकुर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान बहादुरगढ़ के डीएसपी पवन कुमार का एक हलफनामा हाईकोर्ट में पेश किया गया। हलफनामा में युवती व उसके पिता के बीच बातचीत की पूरी जानकारी दी गई। हलफनामा में जानकारी दी गई कि युवती व उसके पिता के बीच बातचीत की विडियो क्लीप युवती के पिता ने पुलिस को 9 मई को सौंपी थी।
इसके अनुसार युवती ने अपने पिता को बताया कि बताया था कि ट्रेन में रात के समय जब सब सो रहे थे तो अनिल लड़की (पीड़िता) के पास आया था और उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने लगा। जिसके बाद लड़की ने उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। टिकरी बॉर्डर पहुंचने के बाद लड़की को अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। लड़की ने अपने पिता से ये भी कहा था कि ये लोग उस पर दबाव बना रहे हैं और उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि उसने अपनी आपबीती योगिता और जगदीश से साझा की है। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा दी गई जानकारी को रिकार्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 29 जून तक स्थगित कर दी।
आरोपित अंकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह निराधार है। याचिका में नौ मई को बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर दर्ज एफआइआर में गिरफ्तार होने की आशंका के चलते अंकुर ने अग्रिम जमानत देने की मांग की है। बंगाल की एक युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवती के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाना में मामला दर्ज हुआ है।
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