टीकरी बार्डर पर रेप केस : आरोपी अनूप की अग्रिम जमानत पर हरियाणा सरकार को नोटिस

चंडीगढ़। टीकरी बार्डर पर कोरोना से मरने वाली पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपित अनूप की अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को हाई कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया। याचिका में अनूप ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की है।
पिछले दिनों हाई कोर्ट इस मामले के एक अन्य आरोपित अंकुर की अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुका है। अंकुर और अनूप पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पिछले दिनों पुलिस ने दोनो पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। अंकुर की याचिका को पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि आरोपित पर गंभीर आरोप है, इस लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अगर इसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो जांच प्रभावित हो सकती है। सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अंकुर की अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया। इसी मामले में बहादुरगढ़ के डीएसपी पवन कुमार का हलफनामा हाई कोर्ट में पेश किया था। हलफनामा में युवती व उसके पिता के बीच बातचीत की पूरी जानकारी दी गई। हलफनामा में जानकारी दी गई कि युवती व उसके पिता के बीच बातचीत की वीडियो क्लिप युवती के पिता जो शिकायतकर्ता है ने पुलिस को 9 मई को सौंपी थी।
इसके अनुसार युवती ने अपने पिता को बताया कि बताया था कि ट्रेन में रात के समय जब सब सो रहे थे तो अनिल पीड़िता के पास आया था और उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने लगा। जिसके बाद लड़की ने उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। टिकरी बॉर्डर पहुंचने के बाद लड़की को अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। लड़की ने अपने पिता से ये भी कहा था कि ये लोग उस पर दबाव बना रहे हैं और उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं।16 अप्रैल को पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि उसने अपनी आपबीती योगिता और जगदीश से साझा की है। बंगाल की एक युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने युवती के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाना में मामला दर्ज हुआ है।
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