नाबालिग से साथ रेप करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

हरियाणा राज्य के रेवाड़ी शहर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग को किडनौप कर दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी ठहराते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरूवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक नारनौल का रहने वाला है।
पुलिस को दी शिकायत में शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कहा था कि उसकी नाबालिग पोती 18 जुलाई 2018 को घर से स्कूल के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। नाबालिग की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया तो स्वजन ने अगले दिन शहर थाना में शिकायत दी थी।
शहर थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। स्वजन ने एक युवक पर भी नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने का संदेह जताया था। पुलिस ने 21 जुलाई 2018 को अपहरण के आरोप में नारनौल के गांव कोरियावास निवासी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया था।
मेडिकल जांच में नाबालिग से दुष्कर्म करना भी सामने आया था। नाबालिग के बयान दर्ज करा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के साथ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने 19 जनवरी को आरोपित मनोज को दोषी करार दिया। गुरूवार को एएसजे कुलदीप सिंह की अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS