दुष्कर्मी को बीस साल की सजा, कोर्ट ने 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, 6 साल की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी
सवा दो साल पहले शहर के एक मोहल्ले में 6 साल की मासूम बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बनाने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल के कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सिटी पुलिस 8 दिसंबर 2020 को दर्ज शिकायत में बच्ची के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी घर के पास ही खेल रही थी। घर के पास से गुजर रहा राजस्थान के तासी काठूमर निवासी काडू उर्फ राजू उसकी बेटी को बिस्कुट दिलाने के बहाने उठा ले गया। उसका आरोप था कि काडू ने मोहल्ले में ही एक मंदिर के पीछे उसकी बेटी को हवस का शिकार बनाया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। मौहल्ले के लोगों के साथ मिलकर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप, पोक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस ने पेश किए मजबूत साक्ष्य
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर लगभग सवा 2 साल बाद ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS