रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रहेजा समेत 16 डिवेलपर्स पर गैर जमानती वारंट जारी किया, पुलिस को भी नोटिस

गुरुग्राम। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 18 बल्डिरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। रेरा ने पुलिस को भी भेजा स्पष्टीकरण नोटिस गैर जमानती वारंट पर कार्यवाही नहीं करने के लिए। एडज्यूकेटिंग आफिसर (एओ) की अदालत के द्वारा जारी आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण 18 बल्डिर्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ज्ञात हो कि 86 शिकायतकर्ताओं ने इन 18 बल्डिर्स के खिलाफ रेरा कोर्ट के आदेश न मानने के मामले कोर्ट में दाखिल किए थे। कोर्ट ने इन अवमानना को सही ठहराते हुए बल्डिर्स को आदेश जारी किए थे की वो शिकायतकर्ता को कोर्ट के आदेशानुसार न्याय दे। लेकिन बल्डिर्स ने न रेरा कोर्ट के आदेश को नकारा बल्कि इन आदेश को भी दरकिनार किया। कोर्ट ने अवमानना के लिए 18 बल्डिर्स पर गैर जमानती वारंट जारी किया।
पुलिस को भी भेजा नोटिस
ये सभी वारंट वर्ष-2022 में किए गए लेकिन पुलिस ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। जिसके लिए कोर्ट ने पुलिस कमश्निर को भी स्पष्टीकरण नोटिस भेजा है। अधिकतम अवमानना के मामले रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ हैं। इसके बाद अंसल हाउसिंग व अन्य हैं। एओ कोर्ट ने 20 अलग-अलग अवमानना मामलों में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ (20) गैर जमानती वारंट जारी किए। जिसमें एओ कोर्ट ने उन शिकायतकर्ताओं सह आवंटियों के पक्ष में डक्रिी पारित की। जन्हिोंने रेरा के आदेशों के नष्पिादन के लिए अपनी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अन्य 17 के खिलाफ भी अवमानना
अन्य 17 अवमानना मामलों में अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के खिलाफ एओ कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए। ताशी लैंड डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ 10 अलग-अलग अवमानना मामलों में 10 गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसके बाद इंटरनेशनल लैंडडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 6 गैर जमानती वारंट। वाटिका लिमिटेड के खिलाफ 5 गैर जमानती वारंट, रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ 4 गैर जमानती वारंट जारी किए।
ये भी है अवमानना में शामिल
इरियो ग्रेस रियल टेक, इंपीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड व कशिश डेवलपर्स लिमिटेड, एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएलडी मिलेनियम एंड सुपरटेक लिमिटेड, तिरुपति बल्डि प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2-दो व अलीम इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक बेरी रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 1-एक। क्लेरियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड, आइडेंटिटीबल्डिटेक, कृष रियलटेक, सारे गुरुग्राम प्राइवेट लिमिटेड, सेपसेट प्रॉपर्टीज, शामिल है।
पुलिस आयुक्त शो कॉज नोटिस
एनबीडब्ल्यू के नर्दिेशों के अनुसार कार्य नहीं करने के लिए एओ कार्यालय ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। नर्णिायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा गैर जमानती वारंट में उल्लिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने उन्हें एओ अदालत के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस जम्मिेदार है। लेकिन ऐसा नही हो सका लिहाजा एनबीडब्ल्यू ने पुलिस आयुक्त को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये मामले रिफंड और विलंबित कब्जा शुल्क से संबंधित हैं।
रेरा अध्यक्ष का कहना
डा. के के खंडेलवाल, रेरा अध्यक्ष गुरुग्राम का कहना है कि हरेरा अधिनियम के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं व सह आवंटियों को न्याय दिलाते हैं हमारी कोशिश है कि उचित नियमों का पालन किया जाए। जिसके नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई है।
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