अग्निवीरों की भर्ती का हिसार से आगाज : पहले दिन 1453 युवाओं ने लिया हिस्सा, 16 अक्टूबर को लिखित परीक्षा, जानिए पूरी प्रक्रिया

हरिभूमि न्यूज : हिसार
अग्निवीरों की पहली भर्ती शुक्रवार से हिसार कैंट में शुरू हो गई है। भर्ती को लेकर युवाओं में क्रेज दिखने को मिला। पहले दिन 1453 युवाओं ने भर्ती में हिस्सा लिया। भर्ती में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा तथा जींद जिला के युवा हिस्सा ले रहे हैं। यह भर्ती 29 अगस्त तक चलेगी। इससे पूर्व बृहस्पतिवार की देर रात्रि से ही युवा हिसार कैंट के बाहर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। सुबह करीब 5 बजे भर्ती के लिए आए युवाओं के लिए छावनी परिसर में जाने के लिए गेट खोला गया। सेना भर्ती कार्यालय के तरफ से भर्ती के लिए पर्याप्त बदोबस्त किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया 40 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में करवाई जा रही है।
यह चली प्रक्रिया
भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के आवेदन पत्र देखने के बाद सबसे पहले 1453 युवाओं की दौड़ करवाई गई। दौड़ में सफल रहने वाले युवाओं से बीम बीम लगवाई गई। इसके बाद युवाओं जिक जैक पर बैलेंस और 9 फुट का गड्ढा के ऊपर से छलांग लगवाई गई। इस दौरान युवाओं का वजन, हाइट भी जांची गई। इन सभी मापदंडों में पास होने वाले युवाओं को शनिवार को मेडिकल होगा। भर्ती कार्यालय के तरफ से मेडिकल पास करने वाले युवाओं की 16 अक्टूबर को हिसार कैंट परिसर में लिखित परीक्षा ली जाएगी।
भर्ती के लिए यह दस्तावेज साथ लाएं
भर्ती कार्यालय के अनुसार भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवार प्रवेश पत्र पर अपना नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं। उम्मीदवार रैली स्थल पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, मूल प्रमाण पत्र जैसे मूल मार्कशीट, स्कूल, कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो की पंद्रह प्रतियां अपने साथ लाएं। एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आईटीआई डिप्लोमा प्रमाणपत्र, लाइट मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वह भी साथ लाएं।
अग्निपथ भर्ती रैली के दौरान कैंट क्षेत्र में धारा 144 लागू
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने अग्रिपथ भर्ती रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत कैंट क्षेत्र हिसार (भर्ती स्थल) में आगामी 26 अगस्त तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतू कैंट क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक हिसार/हांसी, उपमंडल मैजिस्ट्रेट, डयूटी मैजिस्टे्रट तथा संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करने में दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्घ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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