बेरोजगारों के लिए खुशखबरी : हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द होगी भर्तियां

बेरोजगारों के लिए खुशखबरी : हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द होगी भर्तियां
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सभी विभागों से 11 फरवरी तक ग्रुप सी और डी के पदों की आवश्यकता अनुसार डिमांड भेजने को कहा गया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Cm Manohar Lal Khattar) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमण्डल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में 28 एजेंडा रखे गए थे।

वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। सभी विभागों से 11 फरवरी तक ग्रुप सी और डी के पदों की आवश्यकता अनुसार डिमांड भेजने को कहा गया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा और कॉमन एंट्रेंस टेंस्ट के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करके टेस्ट आयोजित किया जाएगा और भर्ती की जाएगी। ग्रुप डी के लिए एक टेस्ट आयोजित होगा जबकि ग्रुप सी की भर्ती के लिए दो टेस्ट होंगे।

हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-ए,बी और सी) सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान

मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-ए,बी और सी) सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।इन नियमों को हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप ए) सेवा(संशोधन) नियम, 2022, हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप बी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 और हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप सी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप- ए, बी और सी) सेवा नियम 2016 में, ये मद एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी। अर्थात् पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक लम्बार्ई-170 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम और छाती बिना फुलाए 32 इंच और 34 इंच फुलाकर (बिना कपड़ों के), दृष्टिï 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 साल की उम्र के बाद चश्मे के साथ या बिना) होनी चाहिए। जबकि महिला के मामले में, उम्मीदवार का न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात लम्बाई-152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किलोग्राम, दृष्टि 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे के साथ या बिना चश्मे के) होनी चाहिए। इससे पूर्व, अग्निशमन सेवा में महिलाओं के लिए कोई नियम नहीं थे और अब इन्हें शामिल किया गया है।

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