हरियाणा में कोविड संबंधित 15 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में की गई कमी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के उपचार एवं प्रबंधन में उपयोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में कमी से संबंधित अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अधिसूचना 14 जून, 2021 से लागू मानी जाएगी और 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 12 जून 2021 को हुई 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की सिफारिशों के अनुरूप अधिसूचना में जीएसटी की दरें कम/तय की गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार दो दवाओं टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन-बी पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 15 अन्य वस्तुओं जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हेपरिन (एंटी-कोगुलेंट्स), कोविड टेस्टिंग किट, इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट नामत: आईएल6, डी-डिमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच, फेरिटिन, प्रो कैल्सीटोनिन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिजेंटस, हैंड सैनिटाइजऱ, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ इस्तेमाल के लिए हेलमेट, शमशान के लिए गैस / इलेक्ट्रिक/ अन्य भट्टियां, पल्स ऑक्सीमीटर, हाई फ्लो नेजल केनुला डिवाइस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/ जनरेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीन, आईसीयू वेंटिलेटर्स के लिए नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन नेजल या ओरोनेजल मास्क और तापमान जांच उपकरण पर 2.5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। जबकि एम्बुलेंस पर जीएसटी दर 6 प्रतिशत तय की गई है।
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