प्ले स्कूल की मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

प्ले स्कूल की मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
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महिला एवं बाल विकास विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले स्कूल (Play School) चलाना गैर-कानूनी हैं। जो स्कूल बिना विभाग से रजिस्ट्रेशन व राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नहीं चलाये जाएगें, उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी

जिले में चल रहे सभी नर्सरी/प्ले-स्कूल/प्राइवेट स्कूल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, वे सभी स्कूल हरियाणा सरल पोर्टल (Haryana Saral Portal) पर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी नर्सरी/प्ले-स्कूल/प्राइवेट स्कूलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration) किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची सरल हरियाणा के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से भविष्य में स्कूल चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले स्कूल चलाना गैर-कानूनी हैं। जो स्कूल बिना विभाग से रजिस्ट्रेशन व राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नहीं चलाये जाएगें, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्ले-स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी, स्वच्छता, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी अगेंस्ट फिजिकल व इमोशनल एंड यौन उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रांगण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है।

डीसी ने बताया कि जिला में 327 प्ले स्कूल बिना मान्यता के चल रहे है, अभी तक केवल 2 स्कूलों ने मान्यता के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

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