इस एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी अब प्रॉपर्टी की होगी रजिस्ट्री, अधिसूचना जारी

इस एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी अब प्रॉपर्टी की होगी रजिस्ट्री, अधिसूचना जारी
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विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एयर फोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे पर भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगे रोक का प्रश्न उठाया था।

फरीदाबाद। फरीदाबाद एनआइटी में एयर फोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। जिस पर विधायक नीरज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का मुंह मीठा करवाकर किया धन्यवाद। बता दें कि विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एयर फोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे पर भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगे रोक का प्रश्न उठाया था।

विधायक ने उप मुख्यमंत्री को बताया गया था कि न्यायालय द्वारा सिर्फ अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयर फोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की छूट दी हुई है। नीरज के कथन के अनुसार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे में निर्माण कार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने इस क्षेत्र में रजिस्ट्री की बाबत संज्ञान कराया है इसलिए सरकार की तरफ से 24 घंटे में विषयांकित जांच के बाद यह सुनश्चिति किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सके।

21 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी होते ही विधायक नीरज शर्मा ने मुंह मीठा करवाकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का धन्यावाद किया। साथ ही आयुक्त राजस्व पीके दास का भी धन्यवाद किया। उन्होंने इस पर तुरंत सज्ञान लेते हुए इसकी अधिसूचना जारी करवाई। इसके साथ ही विधायक नीरज शर्मा द्वारा मांग की गई की बाकि बचे एरिया जोकि एयरफोर्स के नजदीक हैं अंबाला, सिरसा, गुरुग्राम से भी यह प्रतिबंध हटाया जाए।

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