शस्त्र लाइसेंस का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर

चंडीगढ़। शस्त्र लाइसेंस ( arms license ) को लेकर लंबा इंतजार करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब समयबद्ध तरीके से इनका निपटारा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस की फाइलों को लेकर परेशान हो रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलने जा रही है। आर्म्स लाइसेंस की एरिया आफ एक्सटेंशन एक राज्य से ज्यादा राज्य करने, इसके अलावा देशभर में लाइसेंस लेकर जाने की अनुमति जैसी फाइलों को लेकर लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
गृह मंत्री अनिल विज ( Home Minister Anil Vij ) ने प्रदेश के लोगों की समस्या का निराकऱण करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक माह के अंदर अंदर लंबित फाइलों के समाधान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री की ओर से गृह सचिव को पत्र लिखते हुए साफ किया गया है कि गृह विभाग में महीनों तक एरिया आफ एक्सटिंक्शन की फाइलें लंबित रहने से लाइसेंस धारकों को जुर्माना देना पड़ता है। ऐसे में विभागीय अधिकारी एक माह के अंदर संबंधित फाइलों का निपटारा करें ताकि लाइसेंस धारकों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।
लंबे समय से मिल रही थी लाइसेंस धारकों की शिकायतें
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री विज के पास लंबे समय से लाइसेंस धारकों की शिकायतें आ रही थी। पिछले दिनों ऑल इंडिया और एरिया ऑफ एक्सटेंशन की चाहत और लाइसेंसों से संबंधित अन्य मामलों में धारकों ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि पिछले 6 माह व इससे ज्यादा वक्त से उनकी फाइल गृह विभाग में लंबित है और अभी तक उसका निपटारा नहीं किया गया। गृहमंत्री ने बीते दिनों गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को पत्र लिखा गया। इस पत्र में गृह मंत्री ने सख्त आदेश दिए कि लंबित फाइलों का एक महीना में निपटारा करने के साथ ही भविष्य में जिलों से जो भी ऐसे मामले गृह विभाग में आए उनका समय में निपटारा किया जाए।
लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए दिक्कत न हो
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग के अधिकारियों को जो भी निर्णय लेना हो वह समय से लिया जाए ताकि लोगों को अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए दिक्कत न उठानी पड़े। बताया गया कि आर्म्स लाइसेंस धारकों को ऑल इंडिया व एरिया आफ एक्सटिंक्शन करवाने के लिए जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों की ओर से गृह विभाग को केस भेजा जाता है, जहां गृह विभाग की ओर से इस बात की तस्दीक की जाती है कि लाइसेंस धारक को किस तरह से एरिया आफ एक्सटिंक्शन की जरूरत है उसके अनुसार ही फैसला लिया जाता है। आल इंडिया के मामले में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव फैसला लेते हैं, एरिया आफ एक्सटेंशन में गृह विभाग के सचिव स्तर पर ही फैसला लिया जाता है। जिसमें तीन प्रदेशों में लाइसेंस के इस्तेमाल की छूट मिल जाती है।
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