हरियाणा में निजी स्कूलों को राहत, सरकार ने शर्तों के साथ एक साल का एक्सटेंशन दिया

हरियाणा सरकार ने उन प्राइवेट व निजी स्कूलों स्कूलों को विभिन्न शर्तो पर एक और शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है, जिनकी मान्यता के मामलों में विभाग या डीएलसी ने अंतिम रूप नहीं दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग को निजी स्कूल संघों से कई आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें स्कूलों को दी गई अंतिम/अस्थायी संबद्धता के विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था।
इन स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राइवेट व निजी स्कूलों को सरकार ने उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद विभिन्न शर्तों के अधीन 1 साल के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए विद्यालयों को पिछले सत्र के दौरान विभाग द्वारा दी गई अस्थायी मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2022-2023 मे अपने स्कूलों में छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे और वे विभागीय नियमों व प्रावधानों के विपरीत कोई भी कार्य नही करेंगे। यदि ऐसे स्कूल नियमो के विपरीत कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ संबंधित उचित कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी।
हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए एक वर्ष के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन प्रदान करने का फैसला लिया है।#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/eCudP1DpO3
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 22, 2022
फेडरेशन ने स्कूलों को एक्सटेंशन देने के निर्णय का स्वागत किया
फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष एवं निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुलभूषण शर्मा ने हरियाणा सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसके तहत प्रदेश के 1308 स्कूलों को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। छात्रों के हित में सरकार का यह फैसला एक उचित कदम है।
शर्मा ने आज यहां जारी एक वक्तव्य में कहा कि फेडरेशन की ओर से हम मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों के आभारी हैं जिन्होंने हमारी लंबे समय से चली इस मांग पर कार्यवाही करते हुए स्कूलों को एक्सटेंशन प्रदान किया। इस निर्णय से हजारों बच्चे अब बोर्ड की परीक्षा में बैठ पाएंगे।
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