AJL मामले में भूपेंद्र हुड्डा को राहत, CBI की अर्जी को हाईकोर्ट ने किया खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ( High Court) ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ( Bhupinder Hooda ) व एजेएल अंतरिम राहत जारी रखते हुए सीबीआइ ( Cbi ) की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सीबीआइ ने पंचकूला कोर्ट में इस मामले की कार्रवाई पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था।
पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा अप्रैल माह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) भूखंड के पुन: आवंटन मामले में आरोप तय किए थे। सीबीआइ अदालत ने हुड्डा और गांधी परिवार के एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और 420 और धारा 13 (आई) (डी) और 13 (2) के तहत आरोप तय किए थे। इन आरोप को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि विशेष सीबीआइ अदालत ने इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा किया। ट्रायल कोर्ट निर्णय की त्रुटि और भ्रष्ट इरादे के बीच अंतर करने में विफल रही है। इसके बाद हाई कोर्ट ने पंचकूला सीबीआइ कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
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