क्लर्कों को राहत : 1178 Clerks को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हरियाणा सरकार और HSSC को नोटिस

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( HSSC ) द्वारा वर्ष 2019 में विज्ञापित क्लर्क के 4798 पदों की भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद 1178 क्लर्कों को हटाने के सरकार के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अरूण माेंगा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उनको डेढ़ साल नौकरी के बाद नौकरी से निकाला जा रहा है। याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि वो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत है। पिछले दिनों कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी करन उनको हटाने के नोटिस जारी कर दिए। याचिका में दलील दी गई की हटाने के लिए सही तरीके को नहीं अपनाया जा रहा। उनको शो काज नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी नहीं सुना जा रहा। सर्विस नियमों के तहत उनको पक्ष रखने का अधिकार है लेकिन उनको कई को तो एक दिन का नोटिस जारी कर ही सेवा मुक्त का आदेश जारी कर दिया।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हटाने के सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा कर नियमों के तहत प्रभावित कर्मचारी का पक्ष सुन कर आदेश पारित करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4858 क्लर्क की भर्ती का परिणाम भर्ती परिणाम को खारिज कर दिया था । हाई कोर्ट ने परिणाम में संशोधन कर नए सिरे से मेरिट तैयार करने का आदेश दिया था। संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद 1178 क्लर्कों को सेवा से समाप्त करने का सरकार ने आदेश जारी किया था।
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