बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : बकाया मूल जमा कराने पर ब्याज होगा माफ, कटा हुआ कनेक्शन भी दोबारा लगेगा

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : बकाया मूल जमा कराने पर ब्याज होगा माफ, कटा हुआ कनेक्शन भी दोबारा लगेगा
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सरकार ने 30 जून से पहले के ऐसे उपभोक्ताओं का न केवल सरजार्च माफ कर दिया है, बल्कि उन्हें मूल बिल की अदायगी में भी भारी राहत प्रदान करते हुए उन्हें छह किस्तों में बकाया राशि जमा कराने की छूट दी है।

नारनौल। बिजली निगम के उन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, जिनके बिजली बिल समय पर अदा नहीं करने के कारण मीटर कनेक्शन कट चुके हैं। सरकार ने 30 जून से पहले के ऐसे उपभोक्ताओं का न केवल सरजार्च माफ कर दिया है, बल्कि उन्हें मूल बिल की अदायगी में भी भारी राहत प्रदान करते हुए उन्हें छह किस्तों में बकाया राशि जमा कराने की छूट दी है। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना 2021 की शुरुआत कर दी है। इसमें वह उपभोक्ता, जिनके बिजली कनेक्शन 30 जून 2021 से पहले बिल नहीं भरने के कारण कटे थे, वे दोबारा कनेक्शन जोड़ने के लिए आवेदन करके बिल पर लगाए गए सरचार्ज की माफी का लाभ उठा सकते हैं। सरचार्ज तो माफ होगा ही, बिल की मूल राशि को भी छह किस्तों में अदा किया जा सकेगा।

जून से पहले कोरोना महामारी पड़ी थी भारी

कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में लोगों का रोजगार चौपट होने से अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी। इतना ही नहीं, कोरोना ने अनेक लोगों को अकाल ही मौत का शिकार बना लिया था। जिन्हें कोरोना हुआ, उनकी महंगे ईलाज ने आर्थिक स्थिति और भी खराब कर दी थी। जून माह तक कोरोना की लहर बेहद खतरनाक बनकर उभरी थी। इन हालातों में लोग बेबस से हो गए थे। सरकार ने उसी दौर को मद्देनजर रखते हुए बिजली बिल समय पर न भरने के कारण कटे कनेक्शनों पुन: जोड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की है।

घरेलू व गैर-घरेलू सबको मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत घरेलू-गैर घरेलू, व्यवसायिक, एवं कृषि कनेक्शन बिल समय पर न भरे जाने की वजह से 30 जून से पहले कट गए तो उन्हें दोबारा शुरू करवाया जा सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को 30 नवंबर से पहले इस स्कीम में शामिल होना पड़ेगा। उपभोक्ता एक साधारण कागज पर आवेदन करके वेवर स्कीम से जुड़ सकता है।

25 प्रतिशत जमा कराने के साथ बनवा सकते हैं छह किस्तें

आवेदन करने पर उपभोक्ता को बताया जाएगा कि उसका बिल और सरचार्ज की राशि कितनी बकाया है और उसे इसमें छूट का कितना लाभ मिल सकता है। कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए उपभोक्ता को अपने प्रतिष्ठान का लोड देखकर उसके मुताबिक ऑनलाइन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। योजना के अनुसार, उपभोक्ता चाहे तो वह बकाया बिल का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करवाकर बाकी 75 प्रतिशत राशि छह किस्तों में अदा कर सकता है। इसके साथ ही उसको वर्तमान बिल राशि भी देनी होगी। बकाया बिल की सभी किश्तें जमा होने के बाद उपभोक्ता का बिल पर लगाया गया सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

कोर्ट केसों में व बिजली चोरी में नहीं मिलेगी राहत

बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर यदि अदालत में मामला लंबित है तो ऐसे केस में उपभोक्ता को सरचार्ज माफी स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि उपभोक्ता कोर्ट केस वापस लेकर इसका लाभ लेना चाहे तो इसकी छूट दी गई। बिजली चोरों को भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

लोगों को उठाना चाहिए लाभ : राजोरिया

नारनौल सर्कल के एसई राजकुमार राजोरिया ने सरचार्ज वेवर स्कीम के बारे में बताया कि कोविड महामारी के कारण उद्योग और व्यापार क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। इस दौर में लोगों को आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है। लोगों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

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