गुरमीत राम रहीम को राहत : रंजीत सिंह हत्या मामले में हाई कोर्ट ने 27 अगस्त तक सुनवाई पर लगाई रोक

सिरसा के डेरा सच्चा-सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा 26 अगस्त को जो अंतिम फैसला सुनाया जाना था उस पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court of Punjab and Haryana) ने 27 अगस्त तक रोक लगाते हुए सीबीआई सहित सीबीआई कोर्ट के प्रिजाइडिंग अधिकारी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
जस्टिस अरविन्द सांगवान ने यह आदेश मृतक रंजीत सिंह जिसकी हत्या के मामले में सी.बी.आई. कोर्ट ने 26 अगस्त को फैसला सुनना है उसके बेटे जगसीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। रंजीत सिंह हत्या के मामले में डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम सहित अन्य आरोपी हैं। मृतक रंजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस केस को पंचकूला की सी.बी.आई. अदालत से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की किसी अन्य सीबीआई अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है जगसीर सिंह ने सीनियर एडवोकेट आर.एस. बैंस के जरिए दायर याचिका में हाई कोर्ट को बताया है कि वर्ष 2002 में जब उसके पिता रंजीत सिंह की हत्या हुई थी तब वह महज 8 वर्ष का था यह केस काफी लंबा चला क्योंकि इस केस में डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम भी आरोपी है जिसे साध्वी यौन शोषण मामले को पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार दे सजा सुनाई जा चुकी है
याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि जब से पंचकूला सीबीआई कोर्ट में मौजूदा जज ने कार्यभार संभाला है तब से इस केस में कई बार सुनवाई स्थगित होती रही कई बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सुनवाई स्थगित करने की मांग करते रहे जो इस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वह पहले इन्ही जज के साथ चंडीगढ़ सी.बी.आई. कोर्ट में कार्यरत थे जज की यहाँ पंचकूला में नियुक्ति होने के बाद उन्हें भी यहां नियुक्त कर दिया गया इसके अलावा को याचिकाकर्ता ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अंदेशा है कि जज इस मामले में एकतरफा फैसला सुना सकता है ऐसे में यह केस इस कोर्ट से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की किसी अन्य सी.बी.आई. कोर्ट में ट्रांसफर किये जाने की मांग की गई है जिस पर हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट को 26 अगस्त को रंजीत सिंह हत्या के मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने पर रोक लगा दी है।
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