पदोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण पर कोर्ट से हरियाणा सरकार को राहत

पदोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण पर कोर्ट से हरियाणा सरकार को राहत
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हाई कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक से डीएसपी की पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक पर लगी रोक हटाते मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित कर दी है।

हरियाणा सरकार द्वारा पदोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट से सरकार को राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक से डीएसपी की पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक पर लगी रोक हटाते मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित कर दी है।

हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस निरीक्षक की इस मामले में प्रतिवादी बनने की मांग पर सरकार व अन्य पक्ष को नोटिस भी जारी किया। इस मामले में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर पदोन्नति में आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य पुलिस में सेवारत कुछ पुलिस निरीक्षकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए संख्यात्मक डेटा का संग्रह पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है।  जिसका यहां अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार डेटा एकत्र किए बिना पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिका में सरकार के 25 अक्टूबर के उस पत्र को रद करने की मांग की गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ताओं के कनिष्ठों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर डीएसपी के पद पर पदोन्नति के लिए उनके नाम मांगे गए हैं। सिरसा निवासी कमलजीत सिंह और राज्य पुलिस बल में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा है।

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