बेअदबी मामले में राम रहीम को मिली राहत, हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को दिए ये आदेश

बेअदबी मामले में राम रहीम को मिली राहत, हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को दिए ये आदेश
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वीरवार को राम रहीम की तरफ से हाई कोर्ट में दो याचिका दायर की गई। एक याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी तथा दूसरी याचिका में प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

फरीदकोट कोर्ट द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राम रहीम फरीदकोट नहीं जाएंगे, अगर पंजाब पुलिस की एसआइटी को इनसे पूछताछ करनी है तो वह खुद सुनारिया जेल जाए। वीरवार को राम रहीम की तरफ से हाई कोर्ट में दो याचिका दायर की गई। एक याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी तथा दूसरी याचिका में प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

राम रहीम के वकील कनिका आहूजा ने बेंच को बताया कि मामले में जो आदेश जारी किया वह है गैरकानूनी है इनको रद्द किया जाए। पांच घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज एसआईटी द्वारा राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट के तहत फ़रीदकोट लाने पर रोक लगाते हुए एसआईटी को कहा कि वह राम रहीम से सुनारिया जेल में पूछताछ कर सकते हैं। बरगाड़ी में 2015 को हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआइटी ने डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम से पूछताछ करने की तैयारी की है। इसी के तहत फरीदकोट की अदालत ने गुरमीत राम रहीम को लाने के लिए प्रोडक्‍शन वारंट जारी किया था।

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