सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को राहत : ड्रग्स वाले मामले के बाद जिला कोर्ट ने इस केस में भी किया बरी

हिसार। सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व लोगों को बंधक बनाने के केस में कोर्ट ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को बरी कर दिया है। इस केस के अलावा रामपाल को ड्रग्स केस में पिछले दिनों बरी किया जा चुका है। जिला एवं सत्र न्यायधीश अरुण कुमार सिंघल की कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए रामपाल व अन्य चार को केस में बरी कर दिया है। इस मामले में सरकार की तरफ से जिला कोर्ट में अपील की गई थी। इससे पहले ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 2017 में रामपाल व अन्य को बरी किया जा चुका था। सरकार ने इसमें उपरी कोर्ट में इस बारे में अपील की थी।
बरवाला थाना पुलिस ने 17 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल, बधावड़ वासी रामफल, सोनीपल के भटगांव वासी राजेंद्र कुमार, रोहतक के बिजेंद्र, इमलौटा के प्रीतम के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, बंधक बनाने के आरोपों में केस दर्ज किया था। इस केस पर सुनवाई करते हुए 29 अगस्त 2017 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश सैनी की कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को केस से बरी कर दिया था। तीन साल तक चली कोर्ट कार्रवाई के बाद जिला कोर्ट ने निचली कोर्ट का फैसला बरकार करते हुए सरकार की अपील को खारज कर दिया।सतलोक आश्रम का संचालक रामपाल फिलहाल हत्या के केस में आखिरी सांस तक की सजायाफ्ता होने के बाद हिसार सेंट्रल जेल में बंद है।
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