प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकते शहरवासी

प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकते शहरवासी
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इस छूट का लाभ उठाने के लिए महज 14 दिनों का वक्त शेष बचा है, क्योंकि सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2020 तक छूट का लाभ दिया गया है। नगर निगम प्रशासन की शहरवासियों से अपील है कि वह अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं और छूट का लाभ उठाएं।

हिसार : प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज व एरियर आदि पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से छूट दी गई है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए महज 14 दिनों का वक्त शेष बचा है, क्योंकि सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2020 तक छूट का लाभ दिया गया है। नगर निगम प्रशासन की शहरवासियों से अपील है कि वह अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं और छूट का लाभ उठाएं। इतना ही नहीं, जिन बड़े बकायदारों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, उन भवनों को सील करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स पर शत प्रतिशत ब्याज माफी, एरियर व अन्य प्रकार की विशेष छूट सरकार द्वारा दी गई है। 31 दिसंबर तक शहरवासी छूट का लाभ उठा सकते है। शहरवासियों से अपील है कि वह छूट का लाभ उठाते हुए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए। उन्होंने कहा कि जिन बड़े बकायदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। उनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। ऐसे में शहरवासियों को छूट का लाभ उठाते हुए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए।

प्रदेश सरकार ने करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स में कई प्रकार की छूट बीते दिनों दी थी। करदाताओं को शत फीसद ब्याज में छूट दी गई है। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल व कॉलेज को 100 फीसदी टैक्स में छूट है। बशर्ते इनमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही हो। वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक जिस भी करदाता का एरियर बकाया है। यदि वह 2010-11 से 2019- 2020 तक एक मुश्त अपना टैक्स भरता है । तो उससे 2010 - 2011 से 2016 - 2017 के एरियर पर 25 प्रतिशत की एक बार छूट दी जाएगी। मौजूदा समय में दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट के अलावा उन संपत्ति मालिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। ऑटो डेबिट के अंतर्गत 31 जुलाई टैक्स भरने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय संपत्तियों पर एक बार की 50 प्रतिशत की छूट उन सम्पत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 2010-11 से लेकर 2019-20 तक के लिए सभी संपत्ति कर बकाया / बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

छूट का लाभ उठाएं

प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ उठाते हुए शहरवासी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। 31 दिसंबर तक प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज, एरियर आदि पर छूट दी है। ऐसे में बिना देरी किए शहरवासी छूट का लाभ उठाते हुए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। -अशोक कुमार गर्ग, निगम आयुक्त


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