Rewari: कोर्ट को रास नहीं आई पुलिस की कहानी, डकैती की योजना बनाने के आरोपी बरी

Rewari: कोर्ट को रास नहीं आई पुलिस की कहानी, डकैती की योजना बनाने के आरोपी बरी
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हरियाणा के रेवाड़ी में एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने लगभग चार वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाने के आरोप में पकड़े गए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी: एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने लगभग चार वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाने के आरोप में पकड़े गए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस कोर्ट के समक्ष आरोप साबित करने में विफल रही। आरोपियों में से एक की पहले ही मौत हो चुकी है। थाना धारूहेड़ा पुलिस ने 8 अप्रैल 2019 को 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ डकैती की योजना बनाने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें धारूहेड़ा में श्याम वाटिका के निकट रहने वाला दीपक उर्फ दूधिया, रामनगर निवासी पंकज, जीतू उर्फ तेली, नीलगिरी कॉलोनी निवासी रवि उर्फ जोनी, सोनू उर्फ बड़ा पनवाड़ी व शिव नगर निवासी रिऋी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा और लोहे की रॉड बरामद होने का दावा किया गया था। पुलिस ने इन लोगों पर साबी नदी पुल के निकट वाहनों को लूटने की योजना बनाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 25 जून 2019 को कोर्ट में चालना पेश किया था।

सोनू की केस के दौरान हुई मौत

इनमें से एक आरोपी सोनू की केस के चलते मौत हो गई। कोर्ट में पुलिस और कई अन्य लोगों की गवाहियां हुईं। गुरूवार को एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अदालत में ठोस सबूत पेश करने में नाकाम साबित हुई।

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