राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान करने में रेवाड़ी पूरे प्रदेश में प्रथम

हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी जिले को पहला स्थान मिला है। सरल पोर्टल पर जिले में किए गए 98 हजार 19 आवेदनों में से 95 हजार 70 आवेदनों पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान करके रेवाड़ी ने पूरे प्रदेश में 9.6 का स्कोर हासिल किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए सरल पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सेवाएं व योजनाएं एक ही छत के नीचे ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में अंत्योदय सरल केन्द्रों की स्थापना भी की गई है ताकि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग द$फ्तरोंं के चक्कर न लगाने पडं़े।
हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग के प्रयासों से विभिन्न सरकारी विभागों की 551 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है। मुख्य आयुक्त द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फस्र्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी तथा सैकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी समेत 'राइट टू सर्विस एक्ट' में निर्धारित समयावधि संबंधी तमाम जानकारी अपने कार्यालय के अंदर व बाहर चस्पा करें।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की गई है। साथ ही, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा में डिलीवरी न कर पाने पर आयोग ने सख्ती भी दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सेवा डिलीवरी में जरूरत से ज्यादा देरी के सभी मामलों के लिए दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है।
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