किसान से लूट : अदालत ने तीन दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई

हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश के किसान के साथ मारपीट करने और लूटपाट करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान अदालत ने दो आरोपितों को 28-28 हजार रुपये और एक आरोपित को 25 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने सुनाया है।
हिमाचल प्रदेश निवासी रणधीर सिंह 11 नवंबर 2019 को प्रताप नगर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी यमुनानगर जिले के गांव रामपुर खादर में कृषि योग्य भूमि है। वह अपनी भूमि पर खड़ी फसल की देखरेख करने के लिए रामपुर खादर में गया था। खेतों में फसल की देखरेख करने के बाद वह मोटरसाइकिल पर वापस अपने घर हिमाचल में लौट रहा था। इस दौरान पांवटा साहिब मार्ग पर लालढ़ांग के नजदीक उसे तीन आरोपितों ने रोक लिया और उसे जबरदस्ती पकड़कर पास स्थित जंगल में ले गए। उसने विरोध जताया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और देसी पिस्तौल का भय दिखाकर उससे साढ़े 15 हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट लिया। बाद में आरोपित उसे गंभीर हालत में करके वहां से भाग गए। आरोपितों के चले जाने के बाद उसने किसी तरह प्रतापनगर पुलिस में जाकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ लूट समेत विड्टिान्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की।
जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने मामले में यूपी के गांव रायपुर निवासी मोहम्मद अहमद, नाजिम और आस मोहम्मद उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उसी दिन से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले में सुनवाई पूरी होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी मानते हुए उन्हें दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। इस दौरान अदालत ने दो आरोपितों नाजिम व मोहम्मद अहमद पर 28-28 हजार और आस मोहम्मद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। तीनों आरोपितों को जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिए गए हैं।
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