रॉकी मित्तल को मिली जमानत, कई धाराएं भी हटी

हरिभूमि न्यूज. कैथल
हरियाणा की स्पेशल पब्लिसिटी सैल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को जमानत मिल गई है। बता दें कि रॉकी मित्तल करीब 6 साल पुराने मामले में जज पर हमला करके घायल करने के आरोप में जेल में बंद थे। बता दें कि पुलिस ने केस में नई धाराएं 333 व 353 जोड़कर रॉकी को 9 मार्च को पंचकूला स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद हमला करने में प्रयोग की गई नीली बत्ती बरामद करने के लिए रॉकी को तीन दिन के रिमांड पर लिया था।
रिमांड के दौरान पुलिस रॉकी से नीली बत्ती बरामद नहीं कर पाई। 12 मार्च को रॉकी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने करीब तीन सप्ताह पहले केस में जोड़ी नई धाराएं हटा दी जिसके बाद रॉकी को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई। रॉकी के वकील आरडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी थी, वह हटा दी गई हैं। रॉकी को जमानत मिल गई।
यह था पूरा मामला
18 मई 2015 के दिन कैथल की नई अनाज मंडी में दोपहर के समय एक बदमाश ने आढ़ती की दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। आढ़ती का नाम मुनीष मित्तल था। इसी मामले में आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया था। उसी समय वहां से जज अपने परिवार सहित गाड़ी से निकल रहे थे। आरोप है कि रॉकी ने जज की गाड़ी पर लगी नीली बत्ती उताकर जज के मुंह पर मारकर गंभीर घायल कर दिया था। रॉकी मित्तल पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में रॉकी मित्तल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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