रोहतक 'अपना घर' मामला : उम्रकैद के निलंबन के लिए हाईकोर्ट पहुंची जसवंती

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो रोहतक (Rohtak) के अपना घर मामले का ट्रायल रिकार्ड कोर्ट में पेश करे। हाईकोर्ट ने यह आदेश रोहतक के अपना घर संचालिका जसवंती देवी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सजा निलंबन करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिया।
इस मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2018 को 9 दोषियों को सजा सुनाई थी। अनाथालय की संचालिका जसवंती देवी, उसके दामाद जय भगवान और ड्राइवर सतीश को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। संचालिका के भाई जसवंत को 7 साल की सजा सुनाई गई। बता दें कि 2012 में इस अनाथालय से 103 लड़कियों को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मुक्त कराया था। सीबीआइ के सामने 12 लड़कियों ने दुष्कर्म, यौन शोषण और गर्भपात करवाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
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