प्रत्येक प्ले स्कूल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य, हरियाणा सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

रोहतक, 15 जनवरी : उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से प्ले स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये हैं। निर्देशानुसार प्रत्येक प्ले स्कूल संचालक द्वारा अपने स्कूल का पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसलिए जिला के सभी प्ले स्कूल संचालक अपने-अपने प्ले स्कूलों को पंजीकृत करवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के द्वारा प्ले स्कूलों के संबंध में नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसमें आयोग ने सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है और स्कूलों के लिए मापदण्ड भी बनाए हैं। यह गाइडलाइन आयोग की वेबसाइट ठ्ठष्श्चष्ह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी प्ले स्कूलों का पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है। सभी प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पंजीकरण से पहले निरीक्षण कमेटी द्वारा संबंधित प्ले स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्ले स्कूलों के संचालकों को अपने प्ले स्कूलों में सभी आवश्यक शर्तो को पूरा करना होगा। जैसे कि स्कूल में केवल 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का ही दाखिला लिया जाएगा। शिक्षकों और बच्चों का अनुपात 1:20 रहेगा। स्कूल में पर्याप्त पीने के पानी की सुविधाएं, फायर सेफ्टी उपकरण, फस्ट एड किट, बच्चों के मनोरंजन से संबंधित सुविधाएं, सभी प्रकार के रिकॉर्ड, रजिस्टर इत्यादि सही प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त स्कूल में जो भी स्टाफ भर्ती किया जाएगा उनकी चरित्र जांच अनिवार्य होगी, जिसमें किसी भी स्टाफ सदस्य व संचालक पर पोक्सो अधिनियम के तहत कोई केस अथवा मामला नहीं होना चाहिए।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे, जो कि जिला विकास भवन के भू-तल पर स्थित है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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