Rohtak News : अब बिना अनुमति के होर्डिंग्स, फ्लैक्स पोस्टर लगाने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा

Rohtak News : रोहतक नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों, सरकारी गैर सरकारी भवनों पर होर्डिंग्स, पोस्टर, फ्लैक्स लगाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। उन पर न केवल जुर्माना लगाकर सामान जब्त किया जाएगा बल्कि जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी किए। उन्होंने एक और टीम तैयार करने के निर्देश दिए। वे कार्यालय में इन्फोर्समेंट टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा नियम तोड़ने वालों की लिस्ट बनाकर नोटिस जारी किए जाएं। उनके साथ मेयर मनमोहन गोयल भी मौजूद रहे।
आयुक्त ने मीटिंग में सख्त निर्देश दिए कि शहर में सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, मार्केट एरिया, पुलों के नीचे, मुख्य मार्गों के साथ लगती दीवारों आदि से सभी होर्डिंग्स, फ्लैक्स और पोस्टर आदि लगाने वालों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सम्बंधित आरोपी के खिलाफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह माह की सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है। उन्होंने बताया निगम की एक टीम ही शहर एवं मुख्य मार्गों से होर्डिंग, पोस्टर आदि हटवाने का कार्य कर रही थी। इस कार्य के लिए अब शहर में कार्यकारी अभियंता मंदीप धनखड़ की देख-रेख में दो टीमें कार्य करेंगी और नियमों की अवहेलना करने वालों को नोटिस जारी करेंगी। बैठक में संयुक्त आयुक्त विजय सिंह, नगर अभियंता वसीम अकरम, अतिक्रमण निरीक्षक गुरदेव सिंहव व टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
बार बार मिल रही शिकायत
आयुक्त और मेयर को शहर से बार बार शिकायतें मिल रही हैं। जिनमें कहा जा रहा है कि कई नामी संस्थान सरकारी भवनों समेत सार्वजनिक जगहों पर अधिक संख्या में पोस्टर, होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। इसलिए इन पर कार्रवाई जरूरी है। निगम के अधिकारी इन संस्थानों की लिस्ट बना रहे हैं जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे।
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