रोहतक : भवन मालिकों को चेतावनी, 15 दिन में मापदंड पूरे करें, नहीं तो होगी कार्रवाई

रोहतक: नगर निगम के आयुक्त ने मंगलवार को एक बार फिर अवैध व्यावसायिक, अस्पतालों, होटलों, कोचिंग सेंटर, पीजी संचालकों और मालिकों के बारे में सुनवाई की। ये ऐसे संचालक और मालिक थे, जिनके पास संशोधित भवन प्लान, हाउस टैक्स बिल, फायर एनओसी और पार्किंग सुविधा नहीं है। सभी को नोटिस देकर बुलाया गया था।
नगर निगम के आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने सभी भवन मालिकों को चेतावनी दी कि वे 15 दिन के अन्दर उक्त मापदण्डों को पूरा कर नगर निगम कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी और एनओसी भी रद्द कर दी जाएगी। मंगलवार को सुनवाई में उपस्थित न होने वालों को अंतिम मौका दिया गया और चेताया गया कि 25 जनवरी को सुबह 10 बजे आयुक्त, नगर निगम के कार्यालय में दस्तावेज लेकर आएं, नहीं आए तो भवनों को सील कर दिया जाएगा।
आयुक्त ने चेताया कि निश्चित अवधि के बाद नियमों की पालना न करने वालों की फायर एनओसी को रद्द करते हुए सूचना सम्बन्धित बैंकों, इंशोरेन्स एजेंसियों को दी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा कि भवन मालिकों या संचालकों को दी जानी लोन राशि यदि कोई है, तो न दी जाए, यदि उनकी राशि दी जा चुकी है, तो उसकी रिकवरी तुरंत की जाए। आयुक्त ने बताया गया कि बहुत से भवन मालिकों द्वारा सम्पत्तियों का परिवर्तन किया जा चुका है, जो पहले खाली प्लाॅट थे उनके स्थान पर दुकान, मकान आदि बनाया जा चुका है, लेकिन उनके सम्पत्तिकर बिल में अभी तक खाली प्लाॅट ही दर्ज हैं, ऐसे सम्पत्तिधारक सम्पत्तिकर डाटा में अपने भवन की वर्तमान स्थिति डाटा अपडेट करवाएं।
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