Rule 134-A : 3459 निजी स्कूलों ने दर्शाई 98952 खाली सीटें, 5 हजार से अधिक ने नहीं दी कोई सूचना

हरिभूमि न्यूज : भिवानी
प्रदेश भर के निजी स्कूलों में नियम 134-ए ( Rule 134-A ) के तहत गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिला देने में प्राइवेट स्कूल हिचक रहे हैं। यही वजह है कि अब तक प्रदेश भर के 3459 निजी स्कूलों ने 98952 खाली सीटें दर्शायी हैं। जबकि पांच हजार से अधिक निजी विद्यालयों ने नियम 134 ए के दाखिला के लिए खाली सीटों से जुड़ी कोई जानकारी शिक्षा निदेशालय को नहीं दी है। 18 से 22 अक्तूबर तक प्रदेशभर के निजी स्कूलों द्वारा दर्शरई गई खाली सीटों की वेरिफिकेशन की जानी हैं,मगर अभी तक आधे से भी कम निजी विद्यालयों सूचना विभाग के पास आई है।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर के 8600 निजी स्कूलों में करीब ढाई लाख गरीब बच्चों के दाखिला के लिए कक्षा दूसरी से बारहवीं तक सीटें खाली पड़ी हैं, मगर निजी विद्यालय गरीब बच्चों को दाखिला देना तो दूर शिक्षा विभाग को सही सूचना तक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षा निदेशालय से खाली सीटों की सूचना नहीं देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2013 के तहत मान्यता रद्द किए जाने की कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि सोमवार से खाली सीटों की शिक्षा विभाग वेरिफिकेशन करने जा रहा हैं, मगर अभी तक सभी निजी स्कूलों ने वैकेंसी तक नहीं दर्शाई हैं। जिससे गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार का भी हनन हो रहा है। 24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं। 11 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों की सूची तैयार किए जाने और 14 नवंबर को असेसमेंट टेस्ट का शेड्यूल निर्धारित है। 19 नवंबर तक रिजल्ट तैयार होगा और 24 नवंबर को पहला दाखिला ड्रा निकाला जाएगा। जिसके बाद 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दाखिले होने हैं।
दाखिले के लिए अभिभावक ये दस्तावेज कराएं तैयार
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि नियम 134 ए के तहत पात्र बच्चों के दाखिला के लिए बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे के जन्म का प्रमाण,रिहायशी प्रमाण, आय प्रमाण एवं बीपीएल का राशन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज हैं। ऑनलाइन दाखिला में सिर्फ सूचनाएं भरनी हैं,लेकिन बच्चे को अलाट हुए स्कूल में ये दस्तावेज फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पेश करने होंगे। सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले बच्चों का असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा। उनकी मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग अलग से तिमाही असेसमेंट के हिसाब से तैयार करेगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS