नियम 134-ए : प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कारण दाखिला शेड्यूल में तीसरी बार बदलाव

हरिभूमि न्यूज. जींद
कोरोना संक्रमण के चलते पहले डेढ़ वर्ष तक 134-ए ( rule 134-a ) की प्रक्रिया नहीं हो पाई। अब विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू की है तो निजी स्कूल इसमें रूचि नहीं दिखा रहे हैं। जिसके चलते शिक्षा विभाग के नियम 134-ए के तहत जरूरतमंद छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर फिर से बदलाव किया गया है। प्राइवेट स्कूलों के निर्धारित समयावधि पर सीटों का ब्यौरा अपलोड न करने की वजह से निदेशालय को तीसरी बार समय बढ़ाना पड़ा है। प्राइवेट स्कूलों की इसी लापरवाही के कारण दाखिला प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है और इसका खामियाजा जरूरतमंद छात्र भुगत रहे हैं। शेडयूल के अनुसार सोमवार को निजी स्कूलों द्वारा 134-ए नियम के तहत सीटों का ब्यौरा देने का अंतिम दिन रहा। इसके बाद 29 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
अब यह रहेगा शेडयूल
शिक्षा विभाग द्वारा 134-ए नियम के तहत डेढ़ साल बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बार विभाग ने नया नियम जारी करते हुए अस्थायी मान्यता प्राप्त किए हुए निजी स्कूलों में दाखिले न करने का नियम बनाया है। शिक्षा विभाग के निदेशालय द्वारा निजी स्कूलों द्वारा सीटों का ब्यौरा न देने की स्थिति में नया शेड्यूल जारी किया है। छात्र 29 अक्तूबर से 14 नवंबर तक निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 18 नवंबर तक आवेदनों की जांच होगी। 21 नवंबर को चयनित छात्रों की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर को परीक्षा परिणाम घोषित होगा। 29 नवंबर को ड्रा निकलेगा। ड्रा में चयनित छात्रों को एक से 10 दिसंबर तक दाखिला मिलेगा। इसके बाद यदि सीटें रिक्त बचती हैं तो उसके लिए ड्रा होगा।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी रिहायश पत्र, बीपीएल कार्ड, बच्चा जहां पहले पढ़ रहा हो उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर और यूडीआईएसई कोड, फार्म भरते समय अभिभावक का मोबाइल नंबर का होना जरूरी है।
स्कूलों का विवरण न देने वालों पर होगी कार्रवाई : डीईओ
जिला शिक्षा अधिकारी मदन चौपड़ा ने बताया कि विभाग के पास सभी स्कूलों का रिकॉर्ड है। जो स्कूल सीटों का विवरण नहीं देंगे उन पर कार्रवाई होगी। विद्यार्थी 29 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जबकि परीक्षा का आयोजन 21 नवंबर को किया जाएगा।
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