नियम 134ए : फर्जी लिंक पर मांगे आवेदन, भीड़ बढ़ती देख शिक्षा विभाग को जारी करना पड़ा स्पष्टीकरण

नियम 134ए : फर्जी लिंक पर मांगे आवेदन, भीड़ बढ़ती देख शिक्षा विभाग को जारी करना पड़ा स्पष्टीकरण
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शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों का आह्वान किया है कि वे इस फर्जी लिंक के बहकावे में न आए और बिना जांच करे कोई भी अवेदन ना करें।

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत

कोरोना महामारी के चलते चालू शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नियम 134ए के तहत गरीब व जरूरतमंद बच्चों की दाखिला प्रक्रिया (Admission process) साल भर प्रभावित रही है। पिछले कुछ दिनों से साइबर कैफों पर फर्जी लिंक शेयर कर नियम 134ए के तहत रजिस्ट्रेशन करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं फर्जी लिंक पर नियम 134ए के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च बताई जा रही है। जिस कारण अभिभावक बड़ी संख्या में साइबर कैफे पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यही नहीं शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर भी नियम 134ए के बारे में पता लगाने के लिए भीड़ लग रही है। जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रोजाना बढ़ रही अभिभावकों की संख्या को देखते हुए इस पूरी स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा समय में नियम 134ए के तहत किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं चल रही है। यही नहीं उन्होंने अभिभावकों को जागरूक करते हुए बताया कि जिस लिंक पर पंजीकरण की बात की जा रही है, वह शिक्षा विभाग का है ही नहीं। अधिकारियों ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिस लिंक के तहत बच्चों के आवेदन लिए जा रहे हैं, वह भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सत्र को समाप्त होने में ही कुछ ही समय बचा है, ऐसे में इस वर्ष के लिए नियम 134ए के तहत आवेदन करने का औचित्य ही नहीं बनता। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों का आह्वान किया है कि वे इस फर्जी लिंक के बहकावे में न आए और बिना जांच करे कोई भी अवेदन ना करें।

सोनीपत ब्लॉक के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर

अधिकारियों ने बताया कि एक प्राइवेट साइट पर ऑनलाइन फार्म का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। जिसके तहत 6 से 31 मार्च तक नियम 134ए के तहत आवेदन किए जा रहे हैं। इससे अभिभावक भ्रमित हो रहे हैं और वे साइबर कैफे व शिक्षा विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अभिभावकों को बढ़ती भीड़ को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सोनीपत ब्लाक के लिए एक व्हाट्सएप नम्बर भी जारी किया है। इसी नम्बर के आधार पर विभाग अभिभावकों को नियम 134 ए के तहत जारी होने वाली आवश्यक जानकारी शेयर करेगा। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी फर्जी साइट के बहकावे में ना आए।

फर्जी ऑनलाइन लिंक शेयर किया जा रहा है

कोरोना माहमारी के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 साल भर प्रभावित रहा है। इस दौरान नियम 134ए की पूरी प्रक्रिया बाधित रही है। एक निजी साइट पर इन दिनों फर्जी ऑनलाइन लिंक शेयर किया जा रहा है। जिसके तहत अभिभावकों को 31 मार्च तक फार्म भरने के लिए भ्रमित किया जा रहा है। अभिभावक इस संबंध में कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं। शिक्षा विभाग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि विभाग की तरफ से नही की जा रही। अभिभावकों की सहायता के लिए व्हाट्सएप नम्बर भी जारी किया है। जिस पर नियम 134ए तहत सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। - प्रमोद, नोडल अधिकारी, नियम 134ए, सोनीपत

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