भागे हुए जोड़ों को हालसा के तहत दी जाएगी कानूनी सहायता, कानूनी अधिकारों के बारे में किया जाएगा शिक्षित

पलवल: सीजेएम एवं डीएलएसए के सचिव कुनाल गर्ग ने बताया कि भागे हुए जोड़ों को हालसा के तहत कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के संदर्भ में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पैनल एडवोकेट माह जनवरी-2023 के प्रत्येक शुक्रवार को कैंप पुलिस थाना पलवल के पीछे स्थित एनजीओ क्वार्टर में प्रोटेक्शन होम/सेफ हाउस का दौरा कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत पैनल अधिवक्ता रिचा कैंप पुलिस थाना पलवल के पीछे स्थित एनजीओ क्वार्टर में प्रोटेक्शन होम/सेफ हाउस का जनवरी-2023 माह के प्रत्येक शुक्रवार को दौरा कर आपातकालीन प्रतिक्रिया संख्या-112, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित समिति शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ और अन्य 2018 (7) एससीसी 192, जिला स्तर पर दम्पतियों के उत्पीडऩ एवं धमकी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग तक पहुंच की शिकायत प्राप्त करने एवं दर्ज करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन, महिला हेल्पलाइन नंबर-1091, दुर्गा शक्ति पुलिस स्टेशन, महिला सुरक्षा के लिए गूगल पर एप्लीकेशन और प्ले स्टोर पर अप्लाई, परिवारों के बीच मध्यस्थता और परामर्श, अंतर्जातीय/अंतर धर्म विवाह और ऑनर किलिंग के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने बारे कानूनी जानकारी देंगे।
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