बेटी की शादी में शरीक होने के लिए कथित संत रामपाल के बेटे ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, मंजूर

कथित संत रामपाल के बेटे विजेंद्र ने अपनी बेटी (daughter) की शादी में शामिल होने के लिए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसे तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है
जस्टिस दया चौधरी एवं जस्टिस मीनाक्षी आई। मेहता की खंडपीठ ने विजेंदर को तीन सप्ताह की जमानत देते हुए सरकार को निर्देश (Instructions) दिए कि वह विजेंदर की बेटी की शादी से ठीक दो सप्ताह पहले उसे जमानत पर छोड़ दे और शादी के सप्ताह बाद विजेंदर खुद को पुलिस के समक्ष पेश कर दे विजेंदर की बेटी की शादी 15 जुलाई को है ऐसे में शादी से दो सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद की विजेंदर को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है साथ विजेंदर को आदेश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत के दौरान प्रत्येक सप्ताह पुलिस थाने में हाजिरी देंगे और शांति व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचाएंगे।
गौरतलब है कि रामपाल सहित उसके बेटे को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है। उसके खिलाफ दो मामले अभी लंबित हैं वह जेल में है और अब उसने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की इजाजत दिए जाने की हाईकोर्ट से मांग की थी और बताया था कि उसकी बेटी की 15 जुलाई को शादी है और एक पिता होने के नाते उसका अपनी बेटी की शादी में शामिल होना अनिवार्य है ऐसे में उसे जमानत दी जाए हाईकोर्ट ने वरिंदर की मांग को स्वीकार करते हुए उसे तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।
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