मनरेगा कार्यों में धांधली : सरपंच, ग्राम सचिव, एबीपीओ और बीडीपीओ मिले दोषी

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
मनरेगा को लेकर खरखौदा खंड की पंचायत आनंदपुर झरोठ के व्यक्ति ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दी थी उनके गांव के सरपंच तथा अन्य अधिकारियों ने मनरेगा के तहत किए गए कार्यो में धांधली की है। उक्त शिकायत की जांच लोकपाल पंकज शर्मा द्वारा की गई जिसमें आन्नदपुर पंचायत के सरपंच, ग्राम सचिव, एबीपीओ, बीडीपीओ दोषी पाए गए हैं। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि उक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना तथा सभी से 03 लाख 77 हजार 841 रुपए की रिकवरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इनके द्वारा 30 दिन के अंदर राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाने की सिफारिश की जाएगी।
जारी किया टोल फ्री नंबर 1800-180-1037
मनरेगा स्कीम की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल पंकज शर्मा की नियुक्ति की गई है। जिनका कार्यालय डीआरडीए कार्यलय के कमरा नंबर-03 सोनीपत बनाया गया है। इसके अलावा लोकपाल कार्यालय में मनरेगा स्कीम की शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1037 प्रारंभ किया गया है। डीसी ने बताया कि अगर किसी भी मनरेगा मजदूर को कोई भी शिकायत है तो वह जारी टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकता है या लोकपाल कार्यालय में सपर्क कर सकता है। शिकायत मिलने पर शीघ्र अति शीघ्र उसका समाधान किया जाएगा।
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